देवघर ज़मीन खरीद विवाद मामले में राज्य सरकार की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, सांसद निशिकांत दुबे ने कहा: सत्यमेव जयते
हाईकोर्ट के बाद राज्य सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में भी हुई खारिज। देवघर के एलकेसी धाम जमीन मामले में देवघर प्रशासन द्वारा सांसद की पत्नी अनामिका गौतम और सांसद निशिकांत दुबे पर टाउन थाने में एफआइआर दर्ज करायी थी, और कहा था कि एलकेसी धाम की जमीन की खरीद गलत तरीके से हुई है और बाद में देवघर डीसी ने उक्त जमीन का निबंधन भी रद्द कर दिया था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी।
अनामिका गौतम को इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच पर रोक लगा दी थी।
अब आज सर्वोच्च न्यायालय का फ़ैसला आया,
गोड्डा सांसद के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार द्वारा SIT गठन व उसके रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार जानबूझ कर सांसद और उनके परिवार को परेशान करने के लिए झूठा केस कर रही और उन्हे बदनाम कर रही।
इस फैसले पर सांसद ने ट्वीट कर कहा कि
मेरी पत्नी के नाम से देवघर के ज़मीन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का यह फ़ैसला आया ।हेमंत सोरेन जी द्वारा SIT गठन व उसके रिपोर्ट पर भी टिप्पणी हुई ।मेरा या मेरे परिवार का सबकुछ बाबा बैद्यनाथ जी,बासुकिनाथ जी व माता पिता के आशीर्वाद से है ।जनता न्याय करेगी।
— Dr Nishikant Dubey(Modi Ka Parivar) (@nishikant_dubey) July 12, 2021
इस फैसले के बाद गोड्डा सांसद सहित राज्य के अन्य भाजपा नेता राज्य सरकार के विरुद्ध बयानबाजी कर रहे।